समय पर जानकारी नहीं देने वाले जनसूचना अधिकारियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना , पढ़ें पूरी खबर - गुरुआस्था न्यूज़


 गुरुआस्था न्यूज़  

समय पर जानकारी नहीं देने वाले जनसूचना अधिकारियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना  

बिलासपुर - राज्य सूचना आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने के पांच प्रकरणों में तीन जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं दो जनसूचना अधिकारी को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि संबंधित से वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

आयोग ने जिन जन सूचना अधकारियों पर जुर्माने की कार्यवाही की है, उनमें बिलासपुर के जोन क्रमांक पांच के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी हेमंत शर्मा, अजाक थाना रायपुर के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी अजय सिंह बैस और पुलिस मुख्यालय की जनसूचना अधिकारी उषा नेताम शामिल हैं। इनके साथ ही ग्राम पंचायत मरकाडांड, जनपद पंचायत राजपुर के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी और मस्तूरी के ग्राम पंचायत कोसमडीह नंदेश करियारे शामिल हैं।


Comments