अब आम दिनों की तरह ही रविवार को भी शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

बिलासपुर  -  कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में लगातार डेढ़ महीने तक लॉकडाउन लगाया गया था। जिसके चलते संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या में अपेक्षाकृत काफी कमी आई है। संक्रमण पर नियंत्रण को देखते हुए पिछले दिनों बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने छूट की मियाद बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों व संस्थानों के संचालन की अनुमति दी थी, जिससे आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ सके। जारी आदेश के तहत व्यवसायिक संस्थान शाम 6:00 बजे तक अपना व्यवसाय संचालित कर सकते हैं।




इन सबके बीच व्यापारियों व जनसामान्य में कल यानी 30 मई को पड़ने वाले पहले रविवार को पूरे दिन सख्त लाॅकलाउन रहेगा या नहीं.. इसको लेकर काफी संशय की स्थिति है। व्यापारी एक दूसरे से यही चर्चा करते दिख रहे हैं कि 30 मई, रविवार को वे अपने संस्थान व दुकानें खोल पाएंगे या नहीं।
इस संदर्भ में जब कलेक्टर सारांश मित्तर द्वारा दुकानों के संचालन के लिए जारी आदेश की कॉपी को खंगाला गया तो उक्त गाइड लाइन पर रविवार को दुकानें बंद रखने का कोई नियम या निर्देश उल्लेखित नहीं पाया गया है। यानी से स्पष्ट होता है कि बिलासपुर जिले में रविवार यानी 30 मई को सामान्य दिनों की तरह दुकानें व व्यवसायिक गतिविधियां शाम 6:00 बजे तक संचालित हो सकेंगी।
इसलिए हो रहा है कन्फ्यूजन
पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में सभी कलेक्टरों को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छूट की मियाद बढ़ाने के साथ-साथ रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखने के निर्देश दिए गए थे जिसके तहत रायपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव, मुंगेली समेत अधिकांश जिलों में सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने व शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन रखने के साथ-साथ रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए थे लेकिन बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश की कॉपी में कहीं भी रविवार को दुकानें बंद रखने के संदर्भ में कोई नहीं निर्देश शामिल नहीं है।

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